विशेष प्रशिक्षण वालों को बिना आरटेट तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल करें!
जयपुर.हाईकोर्ट ने आरसीआई से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त प्रार्थी अभ्यर्थियों को बिना आरटेट ही अस्थाई तौर पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में शामिल करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश प्रेम शंकर आसोपा ने यह अंतरिम आदेश योगेश तिवारी व 26 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि विशेष शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में आरटेट का प्रावधान नहीं है, लेकिन आरटेट पास होने की योग्यता तय की है। यह शर्त प्रार्थियों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उनकी नियुक्ति विशेष विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए होगी और उसके लिए आरटेट परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है।
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