Rajasthan Teacher Jobs.
जाति प्रमाण पत्र को लेकर निर्देश
> ग्रामीण एवं पंचायतराज विभाग द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान व क्रीमिलेयर व नॉन क्रीमिलेयर की प्रविष्टियां सही व पूरी भरी होनी चाहिए।
> पंचायत राज विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया गया हो। जबकि अजा, अजजा, अपिव, विपिव, निशक्त जन का प्रमाण पत्र ऑनलाइन फार्म में प्राप्ति की अंतिम तारीख के पूर्व में जारी होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो नियमानुसार पिता व माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमश: दिनांक 10.10.08 तथा 25.8.09 के बाद जारी किया हुआ होना चाहिए।
> ग्रामीण एवं पंचायतराज विभाग द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान व क्रीमिलेयर व नॉन क्रीमिलेयर की प्रविष्टियां सही व पूरी भरी होनी चाहिए।
> पंचायत राज विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया गया हो। जबकि अजा, अजजा, अपिव, विपिव, निशक्त जन का प्रमाण पत्र ऑनलाइन फार्म में प्राप्ति की अंतिम तारीख के पूर्व में जारी होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो नियमानुसार पिता व माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमश: दिनांक 10.10.08 तथा 25.8.09 के बाद जारी किया हुआ होना चाहिए।
source- dainik bhaskar
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